हरिद्वार: श्यामपुर थाना क्षेत्र से वर्ष 2004 में तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा लाखों की खैर की लकड़ी कटवाने के मामले में एसीजेएम कोर्ट रोशनाबाद ने सोमवार को आखिरकार आरोपी महिला निरीक्षक को दो साल की सजा सुनाई. साथ ही पांच हजार के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई. जिसके बाद मौके पर जुर्माने की रकम जमा कराने के बाद निरीक्षक को जेल भेजे बिना जमानत भी दे दी गई.
जंगल से अवैध कटान मामले में कोर्ट ने महिला इंस्पेक्टर को 2 साल की सजा सुनाई. वर्ष 2004 में साधना त्यागी हरिद्वार के श्यामपुर थाने में बतौर थानाध्यक्ष तैनात थीं. उसी दौरान वन क्षेत्राधिकारी ने उनके खिलाफ खैर की लकड़ी चोरी करने के आरोप में कोर्ट में केस दायर कराया था. साधना त्यागी का कहना था कि उन्हें लकड़ी चोरी होने की सूचना मिली थी. उन्होंने लकड़ी बरामद की, जबकि वन विभाग ने सीधे तौर पर थानाध्यक्ष साधना त्यागी पर लाखों की लकड़ी कटान का आरोप लगाया था.. एसीजेएम अरुण वोहरा की अदालत ने इंस्पेक्टर साधना त्यागी को भारतीय वन अधिनियम के उल्लघन पाते हुए 2 साल कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
हरिद्वार जिले के अलग-अलग थाना कोतवालियों में प्रभारी रही इंस्पेक्टर साधना त्यागी वर्तमान में पुलिस हेड क्वार्टर देहरादून में तैनात हैं. वह जुलाई 2022 में रिटायर होने वाली है

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