रुड़की..दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे आरोपी को न्यायालय ने जमानत दे दी हे क्योंकि पुलिस 60 दिन ने के अंतराल में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई।मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रणव सिंह वर्मा को बहस के दौरान कामयाबी हासिल हुई। ऐसा मामला न्यायालय में पहली बार सुनने को मिला एडवोकेट प्रणव सिंह वर्मा ने बताया की 18 अगस्त 2023 को सिविल लाइन कोतवाली रुड़की में बीएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंटीए की तरफ से ईपीएफो की ऑन लाइन परीक्षा आयोजित कराई गई थी इस दौरान युवक गजेंद्र यादव निवासी ग्राम,पोस्ट मोटला कला रिवाड़ी जादू सना जिला रिवाड़ी हरियाणा को यह आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था।की वह दूसरे परीक्षार्थी के की जगह इम्तिहान दे रहा था उक्त मामले में एक कर्मचारी प्रवीण कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था एडवोकेट प्रणव सिंह वर्मा ने बताया की परीक्षा मामले में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम की धारा12(२)लगाया था आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया एडवोकेट प्रणव सिंह वर्मा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया की यह परीक्षा प्राइवेट एजेंसी के द्वारा कराई जा रही थी इसलिए इस मामले में कोई परीक्षा प्रतियोगी संबंधित धारा का औचित्य नहीं बैठता इन्होंने बताया की अदालत ने उक्त धारा को भी हटा दिया और समय पर 60 दिन के अंतराल में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई इसलिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुशरा कमाल ने गुजेंद्र यादव को जमानत दे दी सहायक अभियोजन अधिकारी जयपाल सिंह की दलीलों को भी खारिज कर दिया

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