लियाकत कुरैशी
हरिद्वार, 090जुलाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334ए (पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार) के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 प्रभावित गांवों में भूमि संबंधी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार हरिद्वार तहसील के 18 तथा लक्सर तहसील के पांच गांवों में कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तन (लैंड यूज चेंज), भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, बैनामा और भूमि की प्रकृति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक रहेगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु रूप से पूरा करने के लिए उठाया गया है।
प्रतिबंध के दायरे में हरिद्वार तहसील के टिक्कमपुर, मोहम्मदपुर कुन्हारी, जसोधरपुर, बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर, बाणगंगा नंबर-2, धमोली उर्फ खेरवाला, शाहपुर शीतलाखेड़ा, भवानीपुर जमालपुर, मुस्तफाबाद, पदार्थ उर्फ धनपुरा, फेरुपुर रामखेड़ा, कटारपुर अलीपुर, किशनपुर, जियापोता, नूरपुर पंजनहेड़ी, जमालपुर कला, मिस्सरपुर मुस्तहकम और जगजीतपुर सहित लक्सर तहसील के फिदाईपुर, सुल्तानपुर आदमपुर, पुंडरीपुर उर्फ पीपली, बुड़्डाखेड़ा मीमला तथा अकबरपुर ऊद गांव शामिल हैं।

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