न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सहित 4 आरोपीयो को सुनाई उम्रकैद की सजा , हत्या के मामले में आया फैसला
न्यायालय ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट
News1express रंजीत सिंह मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकूला की CBI कोर्ट ने सोमवार को ये सजा सुनाई।
( फ़ाईल फोटो)
रंजीत सिंह मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकूला की CBI कोर्ट ने सोमवार को ये सजा सुनाई। राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
सुनवाई के दौरान राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ था। पहले सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को होना था, लेकिन बाद में कोर्ट ने 18 अक्टूबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर का काम देखते थे। लेकिन डेरा से एक रेप का मामला सामने आने के बाद उन्होंने डेरा के मैनेजर का काम छोड़ दिया था। बाद में 10 जुलाई 2002 को उनकी हत्या हो गई थी।
साल 2003 में पुलिस जांच से नाखुश रंजीत सिंह के परिजन ने सीबीआई जांच की मांग की थी। जिसके बाद पंजाब हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। साल 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर धाराएं तय की थी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को दो मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है। पहला मामला साध्वियों के साथ यौन शोषण का है, जिसमें उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है और दूसरा रामचंद्र प्रजापति नाम के एक शख्स की हत्या से जुड़ा है। इस केस में गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साल 2017 में गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के साथ यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद डेरा प्रमुख के समर्थकों ने पंजाब- हरियाणा सहित कई राज्यों में जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान करीब 31 लोग मारे गए थे, 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। समर्थकों ने ट्रेन के डिब्बे तक जला दिए थे। हिंसा के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरे की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया था।

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