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सीवर टैंकर ट्रैक्टरों पर जल संस्थान हुआ सख्त, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चल पाएंगे सीवर टैंकर

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प्रीति अग्रवाल

तहलका न्यूज

हरिद्वार में जल संस्थान के नाम से फर्जी टैंकर चालक गिरफ्तार होने के बाद जल संस्थान हुआ सख्त
बिना रजिस्ट्रेशन रुड़की में नहीं चलेगा कोई भी टैंकर । सहायक अभियंता जुनैद गौड ने बताया सीवर टैंकर को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सीवर एस टी पी में छोड़ना होगा खुले में सीवर डालने पर होगा जुर्माना। अधिशाषी अभियंता द्वारा सख्त निर्देश दिए गए इसलिए एक सप्ताह में सभी सीवर ट्रैक्टर संचालक रजिस्ट्रेशन करा ले और खुले में सीवर डालने पर होगी जुर्माना कारवाई। सहायक अभियंता जुनैद गौड ने बताया कनिष्ठ अभियंता मोहित राणा एवं सीवर सुपरवाइजर चौधरी चरण सिंह उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे एवं कोई भी टैंकर खुले मे सीवर डालता पकड़ा गया तो होगी कारवाई सीवर का पानी एस टी पी में डालने की अनुमति है इसलिए सभी टैंकर संचालक एक सप्ताह में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा ले अन्यथा सीवर टैंकर चालक पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी उन्होंने बताया अधिशाषी अभियंता ने बताया वर्तमान में भूपतवाला क्षेत्र अंतर्गत अनधिकृत सीवेज टैंकर द्वारा उत्तराखंड जल संस्थान का नाम टैंकर पर लिखकर अपशिष्ट जल सीधे तौर पर नाले में प्रवाहित किया जा रहा था। उक्त प्रकरण स्थानीय मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से
वर्तमान में चर्चा का विषय बना रहा। अधिशाषी अभियंता महोदय के निर्देशानुसार अपर सहायक अभियंता जॉन प्रथम द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वर्तमान में वाहन चालक को गिरफ्तार कर उक्त टैंकर को सील कर दिया गया है । भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण के रोकथाम हेतु अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जोनवार/ क्षेत्रवार, सहायक अभियंता महोदय स्तर पर तीन सदस्यों की फील्ड विजिलेंस टीम गठित की जानी है जोकि किसी भी अनधिकृत सीवेज टैंक, जो विभाग की बिना अनुमति के सीवरेज विभागीय नेटवर्क में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर तत्काल प्राथमिकी निकटतम थाने में दर्ज कराएंगे।
विभाग द्वारा बनाई गई जोनवार टीम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा सीवेज टैंकर सेक्शन हेतु दी जाने वाली सुविधा के बारे में स्थानीय समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार करने के साथ साथ उक्त वाहन चालकों को नगर निगम हरिद्वार में पंजीकरण कराने हेतु भी प्रोत्साहित करेंगे एवं विभागीय नियमानुसार रसीद काटकर उक्त स्थान पर सेक्शन एवं सेप्टेज निस्तारण का कार्य विभागीय परिसर में मौजूद 100केएलडी एवं 50 केएलडी क्षमता के को-सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी मानकों के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे। युक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से करा दिया गया है।

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