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प्रवक्ता संवर्ग मुख्य परीक्षा 18 जून को,  परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, दायरे में एकत्र 5 व्यक्ति भी दिखाई दिए तो होगी सख्त कार्यवाही

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लियाकत कुरैशी

हरिद्वार, 17 जून। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) सेवा मुख्य लिखित परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन संचालन के लिए हरिद्वार प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) की विषयवार मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा 18 जून को दो सत्रों में आयोजित होगी। प्रथम सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न कराया जाएगा।
जनपद में परीक्षा के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परिसर, ज्वालापुर इंटर कॉलेज तथा पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन तथा शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही लाठी, चाकू, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन अथवा पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शांति व्यवस्था में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पुलिस बल के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का परीक्षा केंद्र की प्रतिबंधित परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा।
नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आमजन से परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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