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ग्राम प्रधान ने चार्ज देने में आनाकानी की तो पंचायत एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई लापरवाही पर एडीओ पंचायत भी फंस सकते हैं कानूनी जाल में—

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लियाक़त कुरैशी
रुड़की–कार्यकाल समाप्त होने के बाद यदि ग्राम प्रधान चार्ज देने में आनाकानी करते हैं या एडीओ पंचायत चार्ज लेने में लापरवाही बरतते हैं पंचायत राज एक्ट के तहत दोनो पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी की ओर से नियुक्त किए गए प्रशासकों को एक अप्रैल तक चार्ज लेकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं चेतावनी दी गई कि चार्ज लेने और देने में लापरवाही पर संबंधित अधिकारी या ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा जिला हरिद्वार की 306 ग्राम पंचायत के प्रधानों के 5 साल का कार्यकाल 28 मार्च 2021 को खत्म हो गया था प्रधानों का पंचायतों से वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी समाप्त हो गए थे जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मंगलवार को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉकों के एडियो पंचायतों को प्रशासक नियुक्त कर दिया था बुधवार को जिला पंचायत राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी द्वारा सभी विकास खंडों बहादराबाद रुड़की नारसन लक्सर भगवानपुर खानपुर में प्रशासक नियुक्त किए गए संबंधित पंचायतों को 1 अप्रैल शाम 3:00 बजे तक प्रधानों से समस्त अभिलेख एवं चल अचल संपत्ति का चार्ज लेकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि चार्ज देने में एडीओ पंचायत या ग्राम प्रधान लापरवाही करते है तो दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी

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