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हरिद्वार जनपद में 3 मई सोमवार से 6 मई तक की गाईड लाइन जारी

लियाक़त कुरैशी
*रूड़की* :-। हरिद्वार जनपद में 3 मई सोमवार से 6 मई तक आवश्यक सामानों की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति एवं पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी।


हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 6 मई बृहस्पतिवार प्रातः 6:00 बजे तक जनपद हरिद्वार के नगर या बाजार क्षेत्र का नगर निगम हरिद्वार का संपूर्ण बीएचएल नगर पालिका परिषद,शिवालिक नगर, नगर निगम रुड़की का संपूर्ण क्षेत्र ,कंटोनमेंट बोर्ड छावनी परिषद, नगर पंचायत पिरान कलियर, नगर पालिका परिषद मंगलोर, नगर पालिका लक्सर,नगर पंचायत भगवानपुर ,नगर पंचायत झबरेड़ा, नगर पंचायत लंढौरा, तहसील लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों अंतर्गत सुल्तानपुर,खानपुर, तहसील हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत बाजार तहसील रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पूर्ण कोराना कर्फ्यू ही रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही फल सब्जी की दुकानें, डेरी बेकरी, मीट मछली की दुकानें, राशन परचून की दुकान है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान तथा पशु चारा की दुकान दोपहर 12:00 बजे तक की खुल सकेंगे। चिकित्सालय व मेडिकल की दुकान में 24 घंटे खोली जा सकेंगी। पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी।

आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन तथा सरकारी वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। हवाई जहाज ट्रेन तथा बस यात्रा से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। शादी समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकट हॉल, सामुदायिक हॉल और और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। विवाह समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी और औधोगिक कार्यों तथा उनके वाहनों कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी। होटल रेस्टोरेंटो को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी एवं रेस्टोरेंट में यात्रियों को कहां बैठा कर खाना खिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अपर रोड हरिद्वार में स्थित खाने का रेस्टोरेंट संबंधी एसओपी के अनुपालन के साथ खोले जाने को छूट प्रदान की गयी है। शव यात्रा के संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे व अस्थि विसर्जन में 5 लोग सम्मिलित हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन शासकीय कार्यालय आवश्यक सेवा को छोड़कर अन्य बंद रहेंगे मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी पोस्ट ऑफिस बैंक यथा समय खुल सकेंगे। दूरसंचार सेवाएं एवं इंटरनेट सेवाएं आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत छूट प्रदान की जाएंगी। उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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