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​फर्जी खबर चलाने पर ‘गूंज केसरी’ न्यूज़ पोर्टल के संपादक के विरुद्ध न्यायालय में मानहानि की याचिका दायर

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प्रीति अग्रवाल (तहलका न्यूज)

हरिद्वार  न्यूज़ पोर्टल पर झूठी और भ्रामक खबर प्रकाशित कर छवि धूमिल करने के मामले में पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली है। वादी नवाज अब्बासी ने अपने अधिवक्ता मोहम्मद उस्मान आरिफ के माध्यम से हरिद्वार न्यायालय के समक्ष “गूंज केसरी” समाचार पोर्टल के संपादक दीपक कुमार सहगल के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जून 2026 की तिथि नियत की है।याचिकाकर्ता नवाज अब्बासी के अनुसार, पूरा विवाद वक्फ कब्रिस्तान की प्रबंधन समिति के गठन और सचिवालय दौरे से जुड़ा है नवाज अब्बासी ने वक्फ कब्रिस्तान सुभाष नगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार की देखरेख और उचित व्यवस्था के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, देहरादून के कार्यालय में एक 8 सदस्यीय प्रबंधन समिति के गठन हेतु आवेदन किया था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से यह फर्जी खबर प्रकाशित की गई। संपादक दीपक कुमार सहगल द्वारा जानबूझकर बनाई गई इस फर्जी और भ्रामक खबर को साजिश के तहत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप ग्रुपों और यूट्यूब चैनल के माध्यम से तेजी से वायरल किया गया।

 

​अधिवक्ता मोहम्मद उस्मान आरिफ के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि ​”नवाज अब्बासी अपने निजी कार्य से विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए विजिटर पास बनवाकर उत्तराखंड सचिवालय गए थे। लेकिन ‘गूंज केसरी’ के संपादक ने सोशल मीडिया से उनके फोटो और वीडियो को अवैध रूप से उठाया। इसके बाद उन्हें एक ‘अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति’ बताते हुए अपने पोर्टल पर वीडियो खबर प्रसारित कर दी। खबर में उनके सचिवालय जाने को ‘सचिवालय की

सुरक्षा में चूक’ करार दिया गया और वीडियो में उनके खिलाफ घोर मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग किया गया।”

मा० ​न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की कानूनी पैरवी 11 जून 2026 को होने वाली आगामी सुनवाई में की जाएगी।

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