राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी —
● सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित।
● सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित।
● कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद।
● ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे।
● किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।
● सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।
● मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी।
● डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी।
● कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे।
● प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य।
● निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
● सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे।
● विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति।
● बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित।
● पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे।
● शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन।।
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