हरिद्वार, 18 जून। जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विभिन्न विभागों और निकायों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
नोडल अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं परियोजना निदेशक नलिनीत घिल्डियाल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में सभी विभागों को नियमित रूप से कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने नगर निगम हरिद्वार एवं रुड़की समेत सभी नगर निकायों को घर-घर कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे का पृथक संग्रहण तथा बंद कचरा परिवहन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील कचरा स्थलों की पहचान कर स्थायी समाधान, विरासत अपशिष्ट डंपसाइटों का वैज्ञानिक उपचार तथा प्रत्येक वार्ड में आरआरआर (रिड्यूस-रीयूज-रीसायकल) केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के सख्त अनुपालन के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला पंचायत, पंचायत राज विभाग एवं खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाएं तैयार करने, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराने को कहा गया है।
इसके अलावा विद्यालयों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष अभियान संचालित करने को कहा गया है।
वन विभाग और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वन क्षेत्रों, नदी तटों, राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाओं तथा अन्य पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध कचरा डंपिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण कर फोटोग्राफिक साक्ष्य सहित रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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